
झारखंड सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही है। इन्हीं प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना (Mukhyamantri Maiya Samman Yojana)। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन-पोषण कर सकें।
अब सभी लाभार्थी महिलाओं की निगाहें इस योजना की 23वीं किस्त पर टिकी हैं, जो जून 2026 में जारी होने वाली है। यह लेख इस किस्त, योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) की पूरी जानकारी प्रदान करता है।
योजना का संक्षिप्त अवलोकन (Overview)
योजना के बारे में अहम जानकारी को नीचे टेबल के जरिए समझा जा सकता है:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना (Mukhyamantri Maiya Samman Yojana) |
| राज्य | झारखंड |
| शुरुआत तिथि | अगस्त 2024 |
| लाभ | ₹2,500 प्रति माह (₹30,000 वार्षिक) |
| पात्रता आयु | 18 से 50 वर्ष |
| भुगतान विधि | डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) |
| 23वीं किस्त (अनुमानित) | जून 2026 |
| कुल लाभार्थी | लगभग 56 लाख से अधिक |
| आधिकारिक वेबसाइट | mmmsy.jharkhand.gov.in |
| टोल-फ्री हेल्पलाइन | 1800 890 0215 |
जून 2026: 23वीं किस्त कब आएगी? (Expected Date)
योजना की 23वीं किस्त जून 2026 में आने की पूरी संभावना है। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक तारीख अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन पिछली किस्तों के पैटर्न को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह किस्त जून के पहले या दूसरे सप्ताह में (अनुमानित तौर पर 10 जून से 15 जून के बीच) आ सकती है। झारखंड सरकार हर महीने 15 तारीख तक पात्र महिलाओं के खातों में यह राशि भेजती है। इसलिए, जून माह की किस्त भी 15 जून 2026 तक आने की उम्मीद है। पात्र लाभार्थी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते और ई-केवाईसी को लेकर कोई लापरवाही न बरतें, ताकि समय पर राशि प्राप्त हो सके।
23वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) क्यों है जरूरी?
योजना की 23वीं किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना सबसे जरूरी कदम है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जिन महिलाओं ने अपना केवाईसी नहीं करवाया है, उन्हें 23वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। यह प्रक्रिया सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि लाभ सीधे और सही हितग्राही तक पहुंचे, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। ई-केवाईसी करवाने के लिए आप अपने निकटतम प्रज्ञा केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में संपर्क कर सकती हैं।
पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria): कौन ले सकता है लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका को निम्नलिखित सभी मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
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निवास: आवेदिका झारखंड राज्य की स्थानीय निवासी होनी चाहिए।
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उम्र सीमा: आवेदिका की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बता दें कि योजना शुरू होने के बाद सरकार ने इसे पहले की 21 साल की सीमा से घटाकर 18 साल कर दिया था।
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राशन कार्ड: आवेदिका का नाम झारखंड सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड में होना चाहिए。
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बैंक खाता: आवेदिका का अपने नाम का एक आधार-सीडेड बैंक खाता (Aadhaar-linked bank account) होना चाहिए।
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आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए。 यह नियम प्रभावी रूप से आयकरदाता परिवारों को बाहर करता है。
विशेष अपात्रता (Exclusion Criteria)
यदि परिवार में निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति है, तो महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी:
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परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी (समूह ए, बी, सी) में कार्यरत है (स्थायी, अस्थायी, अनुबंधित या सार्वजनिक उपक्रम में)।
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परिवार का कोई सदस्य सांसद या विधायक है।
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परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है।
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परिवार का कोई सदस्य ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) में योगदानकर्ता है।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)
आवेदन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
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आधार कार्ड (Aadhaar Card)
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राशन कार्ड (Ration Card)
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बैंक खाता पासबुक (Bank Passbook) – आधार से लिंक होना अनिवार्य
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निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)
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पासपोर्ट साइज फोटो (Passport-size Photograph)
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आय का स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration of Family Income)
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मोबाइल नंबर (Mobile Number) – पंजीकृत होना आवश्यक
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
माईया सम्मान योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है और इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
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फॉर्म प्राप्त करें: अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र (Anganwadi Centre) , पंचायत भवन (Panchayat Bhavan) या प्रखंड कार्यालय (Block Office) से आवेदन फॉर्म मुफ्त में लें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके घर तक फॉर्म भी पहुंचा सकते हैं।
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फॉर्म भरें: फॉर्म में सारी जानकारी (नाम, आधार, राशन कार्ड नंबर, बैंक डिटेल) ध्यानपूर्वक भरें।
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दस्तावेज संलग्न करें: जरूरी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां फॉर्म के साथ अटैच करें。
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फॉर्म जमा करें: पूरा फॉर्म विशेष शिविरों (Special Camps) में जमा करें। ग्रामीण इलाकों के लिए यह शिविर पंचायत स्तर पर और शहरी इलाकों में वार्ड या आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित किए जाते हैं।
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उपस्थिति और सत्यापन: शिविर में शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, ताकि आपका आधार और फोटो सत्यापन (Verification) हो सके।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
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आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर mmmsy.jharkhand.gov.in खोलें।
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रजिस्टर करें: होमपेज पर ‘नया आवेदन’ (New Registration) के विकल्प पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP वेरिफिकेशन करें।
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फॉर्म भरें: आधार नंबर, बैंक डिटेल, राशन कार्ड नंबर आदि जानकारी सही-सही भरें।
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दस्तावेज अपलोड करें: सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
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सबमिट करें: अंत में ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें और आवेदन की रसीद (प्राप्ति पर्ची) सेव कर लें。
लाभार्थी स्थिति और भुगतान की जांच कैसे करें? (Status Check)
यदि आप इस योजना के लिए पंजीकृत हैं और अपनी भुगतान स्थिति देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
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आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर mmmsy.jharkhand.gov.in खोलें।
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लॉगिन करें: वेबसाइट पर ‘प्रज्ञा केंद्र लॉग इन’ के विकल्प पर क्लिक करें। फिर अपना डिवीजन (हजारीबाग, राँची, कोल्हान, पलामू या संथाल परगना) चुनें और लॉगिन करें।
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जानकारी दर्ज करें: लॉगिन करने के बाद, अपना स्वीकृति क्रमांक (Acknowledgement Number) , आधार नंबर (Aadhaar Number) या राशन कार्ड नंबर (Ration Card Number) दर्ज करें।
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सर्च करें: ‘सर्च’ बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी पूरी स्थिति (लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, पता, और भुगतान की स्थिति) आ जाएगी।
हेल्पलाइन और संपर्क सूत्र (Helpline Number & Contact)
यदि आपको इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:
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आधिकारिक वेबसाइट: mmmsy.jharkhand.gov.in
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टोल-फ्री नंबर: 1800 890 0215 (योजना से संबंधित पूछताछ के लिए)
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वैकल्पिक नंबर: 0651-222 3544
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ईमेल आईडी: jmmsy.assist@gmail.com
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पता: महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, परियोजना भवन, धुर्वा, रांची – 834004
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: माईया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है?
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता डीबीटी के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
प्रश्न 2: माईया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा क्या है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए。 यानी 18 से 50 साल की सभी महिलाएं इस योजना की पात्र हैं।
प्रश्न 3: क्या इस योजना के तहत जून 2026 की 23वीं किस्त आएगी?
हां, 23वीं किस्त जून 2026 में आने की पूरी उम्मीद है। हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि यह 15 जून 2026 तक आ सकती है।
प्रश्न 4: क्या मेरे पति या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो तो क्या मैं आवेदन कर सकती हूँ?
नहीं, यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है (चाहे वह स्थायी हो या अनुबंधित), तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
प्रश्न 5: क्या इस योजना में अब नए आवेदन लिए जा रहे हैं?
हां, झारखंड सरकार स्पेशल कैंप के जरिए नए आवेदन ले रही है। इसके लिए आपको अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना होगा।