बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026: फसल क्षति पर ₹8,500 से ₹22,500 तक का अनुदान, ऑनलाइन आवेदन शुरू

बिहार सरकार ने मार्च 2026 में हुई भारी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से रबी फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए किसानों के लिए ‘कृषि इनपुट अनुदान योजना’ (Bihar Krishi Input Anudan Yojana 2026) शुरू की है。प्रदेश के प्रभावित किसानों को राहत देने के उद्देश्य से लाई गई इस योजना के तहत, किसानों को ₹8,500 से ₹22,500 तक का अनुदान सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजा जाएगा

Bihar krishi input anudan yojana 2026 Overview

विवरण जानकारी
योजना का नाम बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 (Krishi Input Anudan Yojana)
लाभार्थी मार्च 2026 की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित रबी फसलों वाले किसान
अनुदान राशि असिंचित फसलों के लिए: ₹8,500/हेक्टेयर
सिंचित फसलों के लिए: ₹17,000/हेक्टेयर
एक किसान को अधिकतम अनुदान ₹22,500 (2 हेक्टेयर तक)
प्रभावित जिले 13 जिले (अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर)
आवेदन की अंतिम तिथि 05 मई 2026 (प्राप्त सूचनाओं के अनुसार)
आवेदन शुल्क निःशुल्क (₹00/-)
आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन
आधिकारिक पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in

कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility Criteria)

यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए बनाई गई है, जिनकी फसलें मार्च 2026 में आई प्राकृतिक आपदा (बाढ़, आंधी, ओलावृष्टि) से प्रभावित हुई हैं

पात्रता की मुख्य शर्तें:

  • किसान बिहार के निम्नलिखित 13 जिलों में से किसी एक का निवासी हो:

    • अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर

  • किसान को बिहार कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना अनिवार्य है

  • आवेदन 05 मई 2026 तक किए जा सकते हैं।

विशेष सूचना: इस योजना के तहत, इन 13 जिलों के 88 प्रखंडों की 1484 पंचायतों में फसल क्षति का सर्वेक्षण किया गया है

कितनी मिलेगी सहायता राशि? (Financial Assistance Details)

बिहार सरकार ने फसलों के प्रकार और सिंचाई के आधार पर अनुदान की राशि इस प्रकार निर्धारित की है:

फसल का प्रकार अनुदान दर (प्रति हेक्टेयर)
असिंचित फसलें (बिना सिंचाई वाली) ₹8,500/-
सिंचित फसलें ₹17,000/-
  • एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि के लिए सहायता दी जाएगी

  • इस प्रकार, पात्र किसान को अधिकतम ₹22,500/- (असिंचित के लिए 2 x 8500 = ₹17,000/- एवं सिंचित के लिए 2 x 17,000 = ₹34,000, लेकिन अधिकतम सीमा निर्धारित है) तक का अनुदान मिल सकता है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply Online)

कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन है। इन आसान चरणों का पालन करें:

चरण कार्यविधि महत्वपूर्ण सुझाव
1️⃣ आधिकारिक पोर्टल खोलें: इंटरनेट ब्राउज़र में dbtagriculture.bihar.gov.in खोलें। सुनिश्चित करें आपका इंटरनेट कनेक्शन स्थिर हो।
2️⃣ लॉगिन करें: यदि पहले से पंजीकृत हैं, तो अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। यदि नए हैं, तो ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करें।
3️⃣ योजना चुनें: मुख्य पृष्ठ पर ‘कृषि इनपुट अनुदान योजना’ या ‘फसल क्षति अनुदान योजना’ के लिंक पर क्लिक करें।
4️⃣ आवेदन पत्र भरें: सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, जिला, भूमि दस्तावेज़, फसल विवरण, एवं बैंक खाता विवरण सही-सही भरें। कृपया खाताधारक का नाम तथा आधार कार्ड में उल्लिखित नाम समान होना चाहिए।
5️⃣ दस्तावेज़ अपलोड करें: क्षतिग्रस्त फसल के फोटो, भूमि स्वामित्व प्रमाण आदि को सही फॉर्मेट में अपलोड करें। फोटो साफ-सुथरे एवं JPEG/PNG प्रारूप में हों।
6️⃣ अंतिम रूप से जमा करें: सभी विवरणों की पुन: जांच करें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद मिलने वाली रसीद (Receipt) का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें। सबमिट करने के बाद भी आवेदन की स्थिति ‘प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म’ से प्रिंट कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

ऑनलाइन आवेदन से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां तैयार रखें:

दस्तावेज़ का नाम क्यों अनिवार्य है?
आधार कार्ड मुख्य पहचान एवं बैंक खाता लिंकिंग हेतु
निवास प्रमाण पत्र राज्य के निवासी होने का प्रमाण
भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ भूमि पर किसान के अधिकार को प्रमाणित करने के लिए
फसल क्षति का फोटो फसल के नष्ट होने का साक्ष्य
बैंक पासबुक (पहला पृष्ठ) डीबीटी के माध्यम से राशि प्राप्त करने हेतु
पिछले वर्ष की फसल बिक्री रसीद (जहां लागू हो) फसल उगाने के तथ्य की पुष्टि के लिए

किन-किन जिलों के किसान ले सकते हैं लाभ? (List of Eligible Districts)

यह योजना केवल 13 जिलों के किसानों के लिए ही लागू है। प्रारंभ में अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया, समस्तीपुर और सुपौल, ये 11 जिले थे जिन्हें सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, बाद के अपडेट के अनुसार सहरसा और मुजफ्फरपुर को भी इस सूची में शामिल किया गया है

प्रभावित जिलों की पूरी लिस्ट:

  • अररिया (Araria)

  • बेगूसराय (Begusarai)

  • भागलपुर (Bhagalpur)

  • दरभंगा (Darbhanga)

  • खगड़िया (Khagaria)

  • किशनगंज (Kishanganj)

  • मधेपुरा (Madhepura)

  • मधुबनी (Madhubani)

  • पूर्णिया (Purnia)

  • समस्तीपुर (Samastipur)

  • सुपौल (Supaul)

  • सहरसा (Saharsa)

  • मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: इस योजना के लिए अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: विभिन्न स्रोतों के अनुसार, 05 मई 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है

प्रश्न 2: क्या इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क है?

उत्तर: नहीं, यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है। बिहार सरकार का इस योजना हेतु कोई आवेदन शुल्क नहीं है, लेकिन साइबर अपराधियों से सावधान रहें

प्रश्न 3: क्या पटना जिले के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं?

उत्तर: नहीं, इस योजना का लाभ केवल ऊपर सूचीबद्ध 13 जिलों के किसान ही ले सकते हैं

प्रश्न 4: आवेदन की प्रकृति क्या है?

उत्तर: आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है।

बिहार सरकार की ‘कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026’ मार्च 2026 की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए राहत की एक किरण है। यदि आप उपर्युक्त 13 जिलों में से किसी एक में रहते हैं और आपकी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है, तो बिना देरी किए आधिकारिक पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करें।

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